द फॉलोअप डेस्क
झारखंड सरकार ने राज्भर में खनन पट्टों की समीक्षा का निर्णय लिया है। यह जांच की जाएगी कि खनन पट्टों के निबंधन के दौरान मुद्रांक शुल्क और निबंधन शुल्क सही तरीके से वसूला गया है या नहीं। अगर शुल्क सही तरीके से नहीं लिया गया होगा, तो संबंधित खनन पट्टा मालिकों से राशि की वसूली की जाएगी।
सभी जिलों को दिया गया निर्देश
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव चंद्रशेखर ने इस संबंध में सभी उपायुक्तों को पत्र भेजा है। उन्होंने नियमानुसार खनन पट्टों की समीक्षा और वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस मामले में निबंधन आइजी ने भी सभी जिलों के डीसी और जिला निबंधकों को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। महाधिवक्ता ने अपनी राय में कहा है कि खनन पट्टा के निबंधन के समय भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47-ए के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शुल्क वसूला जाना चाहिए।
सभी जिलों को अवगत कराया गया
महाधिवक्ता की राय के आधार पर विभाग ने सभी जिला अवर निबंधक, अवर निबंधक और जिला खनन पदाधिकारियों को मामले की जानकारी दी है। अब सभी जिलों में खनन पट्टों की समीक्षा और अनियमितताओं की जांच की जाएगी। इस कदम से सरकार न केवल राजस्व बढ़ाने की दिशा में कदम उठाएगी, बल्कि खनन क्षेत्र में पारदर्शिता भी सुनिश्चित करेगी।