रांची:
झारखण्ड सरकार की ओर से यह आदेश जारी कर दिया गया कि अगर रांची जिले के विभिन्न प्रखंडों में पदस्थापित अधिकारी समय पर सेवा नहीं देते है तो उनपर करवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक़ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर 29 दिसंबर को झार सेवा अभियान की शुरुआत की थी। जिसके अंतर्गत होने सेवा देने की गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित 331 सेवाओं को ससमय उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। हालांकि बाद में इसमें उद्योग, ऊर्जा और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की 12 सेवाएं जोड़ी गई थी। लेकिन सूचीबद्ध सेवाओं का निष्पादन तय समय सीमा में करना जरूरी था।
होगी सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि तय समय में सेवा उपलब्ध नहीं कराने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार सेवा गारंटी कानून का सख्ती से पालन कराने के लिए तकनीकी का भी इस्तेमाल करेगी। इस अधिनियम के तहत तय सेवा में सेवा नहीं देने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है। झारखण्ड सरकार ने अधिकारियो को फटकार भी लगाई है।
इन अधिकारियों पर लगा जुर्माना
1- अरविंद कुमार ओझा अंचल अधिकारी अरगोड़ा
2- राजेश ढूंढो अंचल अधिकारी बुंडू
3- संतोष कुमार शुक्ला अंचल अधिकारी नगड़ी
4- संतोष कुमार विद्यार्थी अंचल अधिकारी बुढ़मू
5- दिवाकर प्रसाद चंद्रिका अंचल अधिकारी कांके
6- सुमंत तिर्की अंचल अधिकारी बेड़ो
7- मनोज कुमार अंचल अधिकारी गढ़गांव
8- पुष्पक रजक अंचल अधिकारी अंनगडा़
9- विजय क्रिकेटर अंचल अधिकारी ओरमांझी
10- सुरेंद्र उराव अंचलाधिकारी नामकुम
11- विजय शिशुपाल आर्य अंचल अधिकारी खलारी
12 - ओम प्रकाश मंडल अंचल अधिकारी हेहल