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IAS राहुल पुरवार को हाईकोर्ट में होना होगा हाजिर, इस मामले में अदालत ने तलब किया

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द फॉलोअप डेस्क 

झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य सरकार के वरीय IAS अधिकारी राहुल पुरवार को कोर्ट के समक्ष सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अरुण कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने कहा कि किसी भी स्थिति में राहुल पुरवार को सशरीर अदालत के समक्ष उपस्थित होना ही होगा, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें एक सप्ताह पूर्व ही नोटिस भेजा था।
अदालत ने 17 फरवरी को उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव राहुल पुरवार को उपस्थित होने का निर्देश देते हुए यह भी पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए और आरोप गठन की प्रक्रिया क्यों न अपनाई जाए।
दरअसल, पिछले वर्ष अरुण कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था कि अरुण कुमार के बकाए राशि का भुगतान किया जाए। हालांकि, एक साल बाद भी आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, जिसे अदालत ने अवमानना की श्रेणी में माना है।

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