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होपवेल अस्पताल का निबंधन रद्द, परिसर सील करने का आदेश

होपवेल अस्पताल का निबंधन रद्द, परिसर सील करने का आदेश

द फॉलोअप डेस्क
गोड्डा के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत, चिकित्सकीय लापरवाही और अस्पताल संचालन में अनियमितताओं के मामले में गोड्डा जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। उपायुक्त लोकेश मिश्रा के आदेश पर सरकंडा स्थित होपवेल अस्पताल (Hopewell Hospital) का क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के रूप में निबंधन और अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही अस्पताल परिसर को नियमानुसार सील करने का निर्देश भी दिया गया है। दरअसल, 17 जून 2026 को समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर के जरिए होपवेल अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत का मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आया था। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकीय व्यवस्था पर लापरवाही के आरोप लगाए थे। इसके अलावा अस्पताल में अन्य अनियमितताओं की भी शिकायत की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए एक विशेष जांच समिति का गठन किया।


जांच समिति ने अस्पताल का किया निरीक्षण
गठित जांच समिति ने अस्पताल का स्थल निरीक्षण किया। इसके साथ ही अस्पताल प्रबंधन की ओर से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और अभिलेखों की भी जांच की गई। जांच पूरी करने के बाद समिति ने 18 अगस्त 2026 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी। रिपोर्ट में अस्पताल के संचालन और आधारभूत संरचना से जुड़ी कई गंभीर कमियां और अनियमितताएं सामने आने की बात कही गई। जांच के दौरान अस्पताल प्रबंधन की ओर से सक्षम प्राधिकार से स्वीकृत भवन मानचित्र और अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) उपलब्ध नहीं कराया जा सका। जांच समिति ने यह भी पाया कि निर्धारित अनुमति के बिना भवन का उपयोग अस्पताल के रूप में किया जा रहा था। अस्पताल संचालन के लिए जरूरी और अनिवार्य वैधानिक दस्तावेजों की भी कमी पाई गई।

बेड के बीच निर्धारित दूरी का भी पालन नहीं
जांच रिपोर्ट में अस्पताल के मरीजों के बेड के बीच निर्धारित स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप आवश्यक दूरी का अनुपालन नहीं किए जाने की बात भी सामने आई। इसके अलावा अस्पताल की आधारभूत संरचना और चिकित्सकीय व्यवस्था से संबंधित कई अन्य कमियां और अनियमितताएं भी जांच समिति ने दर्ज कीं। जांच समिति की रिपोर्ट में सामने आई गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए होपवेल अस्पताल का क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के रूप में निबंधन और अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया। इस संबंध में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी लोकेश मिश्रा ने 15 सितंबर 2026 को ज्ञापांक 496/गो० के तहत आदेश जारी किया।


अस्पताल परिसर सील करने का निर्देश
जिला प्रशासन के आदेश के बाद अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को होपवेल अस्पताल के परिसर को नियमानुसार तत्काल सील करने का निर्देश दिया गया है। वहीं, सिविल सर्जन, गोड्डा को मामले में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रशासन ने आदेश के अनुपालन में किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करने की बात कही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में संचालित सभी निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों के लिए निर्धारित स्वास्थ्य मानकों, नियमों और वैधानिक प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है। प्रशासन ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन अथवा मरीजों की सुरक्षा से जुड़ी किसी भी गंभीर लापरवाही को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
 

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