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राज्य सरकार और नगर निगम पर हाईकोर्ट लगाएगा जुर्माना, 20 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का दिया समय

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द फॉलोअप डेस्कः
झारखंड में नगर निकायों का चुनाव जल्द कराने को लेकर दायर रिट याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में राज्य सरकार और रांची नगर निगम की ओर से जवाब दायर नहीं किया गया है। इस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने 5 हजार का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने 3 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को निर्धारित की है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर दिए गये समय तक सरकार जवाब नहीं देती है तो इस जुर्माने को वसूला जाएगा। 


पूर्व पार्षदों ने दाखिल की है याचिका 
गौरतलब है कि पूर्व वार्ड पार्षद रोशनी खलखो सहित अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया है और कहा है कि राज्य में जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराया जाएं। और जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक जो पार्षद थे उनको वापस से उनका दायित्व उन्हें सौंपा जाए। मालूम हो कि राज्य सरकार ने राज्य के 34 निकाय परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्तियां उनसे वापस लेकर सारे काम कार्य प्रशासन को सौंप दिया है। निकायों में पदस्थापित नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त या कार्यालय पदाधिकारी ही प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। अगर उन्हें जरूरत हुई तो वह नगर विकास एवं आवास विभाग से परामर्श लेंगे। 

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