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मनी लॉन्ड्रिंग मामला : CM हेमंत ने PMLA कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में दी चुनौती, 30 सितंबर को सुनवाई 

CM हेमंत ने PMLA कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में दी चुनौती, 30 सितंबर को सुनवाई 

द फॉलोअप डेस्क, रांची:

Jharkhand News: प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) ने स्पेशल PMLA कोर्ट के एक आदेश को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में चुनौती दी है। उनके द्वारा दायर याचिका मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, लेकिन हेमंत सोरेन से जुड़े इस मामले पर हाईकोर्ट में विस्तृत सुनवाई नहीं हो सकी। अब हाईकोर्ट में बुधवार को दोपहर 2:15 बजे मामले की सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री ने PMLA कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया गया था।

ईडी की जांच पूरी होने तक आरोप तय करने की प्रक्रिया रोकी जाए

याचिका में मांग की गई है कि ईडी की जांच पूरी होने तक आरोप तय करने की प्रक्रिया रोकी जाए। PMLA कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद CM हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट में फिलहाल याचिका की स्वीकार्यता यानी मेंटनेबिलिटी पर सुनवाई होगी। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम. एस. सोनक (Chief Justice M. S. Sonak) और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ मुख्यमंत्री से जुड़े इस अहम मामले की सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि इसी मामले में 30 सितंबर को PMLA कोर्ट में भी सुनवाई निर्धारित है।

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