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झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के उपायुक्त छवि रंजन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाय है। दरअसल, सोमवार को रांची में निर्माणाधीन अपोलो हॉस्पिटल रास्ता विवाद से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची डीसी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट ने कहा कि हलफनामा दायर करने के आदेश की अवहेलना की गई।
2 सप्ताह में हलफनामा दायर करने का आदेश
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची उपायुक्त को 2 सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करते हुए 50 हजार रुपये का जुर्मनाना भरने का आदेश दिया। सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस ए चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की बेंच ने मामले की सुनवाई की।