द फॉलोअप डेस्कः
इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट ने जमानत मिल गई है। बता दें कि लैंड स्कैम मामले में हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 148 दिन बाद जमानत मिली है। अब हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि बड़गाईं अंचल जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर 13 जून को सुनवाई पूरी हो गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि 13 जून को जब हाईकोर्ट में हेमंत की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, उस वक्त हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी कोर्ट रूम में मौजूद थीं। जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की कोर्ट में सुनवाई हुई। हेमंत सोरेन की ओर से देश के वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल और हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट पियूष चित्रेष ने बहस की थी।
दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर रखा था रिजर्व
पिछली सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन के वकील ने जमानत देने की मांग की थी। लेकिन, ईडी के वकील ने इसका विरोध किया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने आदेश सुरक्षित रख लिया था।
कपिल सिब्बल की दलीलों का ईडी के वकील ने किया था विरोध
पिछली सुनवाई में हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ ईडी का केस गलत है। उनके मुवक्किल को बेवजह इस मामले में फंसाया गया है। उनकी गिरफ्तारी भी गैरकानूनी है। कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया था कि ईडी जबरन यह साबित करने में जुटा है कि जमीन पर हेमंत सोरेन का कब्जा है।