द फॉलोअप डेस्क
8.86 एकड़ बड़गाईं जमीन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अदालत से बड़ा झटका लगा है। पीएमएलए की विशेष अदालत ने उनकी ओर से दायर डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 दिसंबर 2025 को याचिका दाखिल कर खुद को निर्दोष बताते हुए मामले से आरोपमुक्त किए जाने की मांग की थी। इस याचिका पर दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अब केस की सुनवाई अगले चरण में प्रवेश करेगी
सोमवार को सुनाए गए आदेश में विशेष अदालत ने डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही अब मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।यह मामला रांची के बड़गाईं क्षेत्र की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े और उससे संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों से जुड़ा है। अदालत के इस फैसले को मामले में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अब केस की सुनवाई अगले चरण में प्रवेश करेगी।