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Ranchi : दल-बदल मामले में बाबूलाल मरांडी को लेकर स्पीकर कोर्ट में 6 और 9 मई को सुनवाई, अब तक क्या हुआ!

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रांची: 

झारखंड विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के न्यायाधीकरण में 10वीं अनुसूची से संबंधित मामले में 6 और 9 मई को सुनवाई होगी। मिली जानकारी के मुताबिक विधानसभा सचिवालय स्थित न्यायधिकरण के कमरा नंबर डीडब्ल्यू-42 में वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से सुनवाई होगी। गौरतलब है कि इससे पहले 9 फरवरी को बाबूलाल के दल बदल मामले में भी सुनवाई हुई थी।

अधिवक्ता ने स्पीकर से क्या मांग की थी
पिछली सुनवाई में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया था कि उनपर दर्ज चारों मामलों की सुनवाई एक साथ की जाए क्योंकि सभी मामले एक ही प्रव़त्ति के हैं।

तब स्पीकर ने कहा था कि किस मामले की सुनवाई कब करना है कि ये उनका अधिकार क्षेत्र है। बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता ने कहा था कि वे एक मामले में बहस की तैयारी के लिए समय चाहते हैं। तब स्पीकर ने कहा था कि अगली सुनवाई का समय बाद में बताएं। 

दल-बदल से जुड़ा पूरा मामला यहां समझिए
बता दें कि विधानसभा में दल बदल मामले में बाबूलाल मरांडी, प्रदीप याव और बंधु तिर्की के खिलाफ शिकायक की गई है। तीनों ने 2019 का विधानसभा चुनाव झाविमो के चुनाव चिह्न पर लड़ा था। बाद में बाबूलाल मरांडी ने प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। उन्होंने झाविमो का बीजेपी में विलय कर दिया था।

उनको बीजेपी विधायक दल का नेता तो बनाया गया लेकिन विधानसभा मे मान्यता नहीं मिली। उनकी शिकायत विधानसभा अध्यक्ष से की गई। बाद में झाविमो के चिह्न पर चुनाव जीते बंधु तिर्की और प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके खिलाफ भी शिकायत की गई।