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Ranchi : अरुप चटर्जी मामले में 19 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई, पत्नी ने दाखिल की याचिका 

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रांचीः 
न्यूज 11 के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी  मामले में हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई को आग्रह को स्वीकार कर लिया गया है। 19 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। अरूप चटर्जी की पत्नी बेबी चटर्जी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। मंगलवार को 10:30 बजे सुनवाई होगी। याचिका में धनबाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया गया है। याचिका में कहा गया है कि भारतीय दंड विधान की धारा 41 (A) एवं 80 की अवहेलना हुई है। गिरफ्तारी के समय शीर्ष अदलतों के आदेशों का भी ख़्याल नहीं रखा गया।


हिरासत में भेजा गया रविवार की रात 
सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र कुमार एंटिल बनाम सीबीआइ एवं अरनेश कुमार बनाम बिहार सरकार मामले में गिरफ्तारी के पूर्व नोटिस दिये जाने का आदेश दिया था। याचिका में इसकी अनदेखी किये जाने की बातें कही गयी हैं। यह कहा गया है कि धनबाद जिला  पुलिस एवं कोल मफ़ियाओ की सांठ गांठ के का खुलासा किये जाने को लेकर अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी की गयी है। इसके बाद उन्हें रविवार को हिरासत में भेज दिया गया। 


एसएसपी के निर्देश पर हुई कार्रवाई
मिली जानकारी के मुताबिक धनबाद एसएसपी के निर्देश पर अरूप चटर्जी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कोर्ट से वारंट जारी होने के बदा एसएसपी संजीव कुमार ने डीएसपी अमन कुमार पांडेय के नेतृत्व में 1 टीम का गठन किया था। पुलिस को पता चला कि अरूप चटर्टी चांदनी चौक स्थित अपार्टमेंट में हैं। धनबाद पुलिस की टीम ने अपार्टमेंट में छापा मारकर अरूप चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। अरूप चटर्जी के खिलाफ बीते 27 जून को केस दर्ज किया गया था। अरूप चटर्जी पर व्यवसायी ने आरोप लगाया था कि वे रिपोर्टर के माध्यम से ब्लैकमेल कर उनसे 11 लाख रुपये की रंगदारी मांग रहे थे। 


अरूप चटर्जी ने एसएसपी पर लगाया आरोप
वहीं, धनबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद मीडिया से मुखातिब अरूप चटर्जी ने कहा कि उन्हें जिले में अवैध माइनिंग के खिलाफ खबर चलाने और अवैध माइनिंग के मामलों का उद्भेदन करने के की वजह से बदले के स्वरूप ये कार्रवाई की गई। अरूप चटर्जी ने दावा किया है कि धनबाद के एसएसपी ने उनको फंसाया है। खबरें है कि उनको जेल भेज दिया गया है।