द फॉलोअप डेस्क
झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग से नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं होने पर जबाव मांगा है। कोर्ट ने सरकार को एक सप्ताह में जवाब देने को कहा है। शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सेन ने 20 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
वहीं सरकार और चुनाव आयोग ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त है, इसलिए चुनाव नहीं कराया जा सका है। कोर्ट ने कहा कि आयुक्त की नियुक्ति नहीं होना भी अवमानना का मामला है।
इससे पहले भी 4 जनवरी को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को 3 सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था। सरकार ने इसके खिलाफ खंडपीठ मेंअपील की थी, लेकिन खंडपीठ ने अपील खारिज कर दी थी। इसके बाद रोशनी खलखो एवं अन्य ने एकलपीठ में अवमानना याचिका दायर की थी