logo

Ranchi : खनन लीज और शेल कंपनियों से जुड़े मामले में HC ने फैसला रखा सुरक्षित, अब 3 जून कोर्ट सुनाएगी फैसला

hc5.jpg

रांचीः

खनन लीज और शेल कंपनियों से जुड़े मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट तीन जून को अपना फैसला सुनाएगी। सरकार की तरफ से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा याचिका हाई कोर्ट रूल के हिसाब से तार्किक नहीं है, उन्होंने यह भी कहा 2013 में दायर दीवान इंद्रनील सिन्हा की याचिका को कोस्ट के साथ रद्द किया गया था। बता दें कि अरुण दुबे की याचिका को अदालत ने आज सुनवाई से अलग रखा मनरेगा कोर्ट ने कहा कि घोटाले से जुड़े अरुण दुबे की याचिका की मेंटेनबिलिटी पहले से तय है। आज की सुनवाई चीफ जस्टिस रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सूचीबध्द थी। 


किसने क्या किसका पक्ष रखा
केस के मेंटेनेबिलिटी पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने अपना पक्ष रखा। वहीं मुख्यमंत्री की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी केस के मेंटेनेबिलिटी के विरोध में अपनी बातें रखी। इसके बाद ईडी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा। 

 

सुनवाई टालने के लिए याचिका दाखिल 
बता दें कि इससे पहले सीएम ने इस सुनवाई को टालने की अपील की थी उन्होने कहा था कि भाजपा के तरफ से की गई इस शिकायत का मामला पहले ही चुनाव आयोग में चल रहा है। ऐसे में अगर कोई फैसला आता है तो इससे चुनाव आयोग का फैसला प्रबावित होगा।

 

इसलिए चुनाव आयोग में मामले की सुनवाई तक हाईकोर्ट में चुनाव स्थगित कर दिया जाए। सीएम की तरफ से वकील अमृतांश वत्स ने शपथ पत्र दायर किया था।