द फॉलोअप डेस्क
झारखंड हाईकोर्ट ने पेयजल विभाग द्वारा AKG कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैकलिस्ट किए जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कंपनी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। AKG कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक जलमीनर का निर्माण किया था, जो कुछ दिनों में गिर गया। इस लापरवाही को देखते हुए पेयजल विभाग ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इसके खिलाफ कंपनी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लोकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
4 हफ्ते में जमा करना होगा जुर्माना
कोर्ट ने कंपनी को आदेश दिया है कि 4 हफ्ते के भीतर 2 लाख रुपये की राशि झालसा के खाते में जमा करें। इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधिश की बेंच में हुई। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता अशोक कुमार यादव ने पक्ष रखा।