logo

काम की खबर : HC का आदेश, आउटडोर मरीज को भी मिलेगा चिकित्सा खर्च; सरकार की याचिका खारिज 

HC_(2)6.jpeg

रांची 
झारखंड हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मरीज को सरकार की ओर से मिलने वाले चिकित्सा खर्च से सिर्फ इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता है कि उसका इलाज इनडोर नहीं, आउटडोर हुआ है। दूसरे शब्दों में अगर चिकित्सक मरीज को बिना अस्तपताल में एडमिट किये इलाज करते हैं, तो भी सरकार को मरीज का चिकित्सा खर्च देना होगा। जस्टिस सुजीत नारायण और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच ने ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इसके साथ ही बेंच ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये जरूरी टिप्पणी भी की है कि इनडोर और आउटडोर मरीजों की श्रेणी रोग के विशेषज्ञ चिकित्सक को ही करना चाहिये। 

ये है पूरा मामला 
बता दें कि हाईकोर्ट में विनोद कुमार लाल के केस में सुनवाई हो रही थी। विनोद कुमार लाल ने अपनी बेटी का इलाज शंकर नेत्रालय में कराया था। चिकित्सा खर्च के लिए सरकार के पास अर्जी दाखिल की थी। लेकिन सरकार ने लाल को पूरा भुगतान करने से मना कर दिया था। लाल को सरकार की ओर से आने और जाने का खर्च तो दिया गया लेकिन इलाज के पैसे नहीं दिये गये। सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि चिकित्सा खर्च सिर्फ इनडोर मरीजों को दिया जाना है। आउटडोर मरीजों को नहीं। इसके बाद लाल ने कोर्ट में भुगतान के लिए गुहार लगायी। बता दें कि एकल पीठ ने भी सरकार को लाल को भुगतान करने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी।