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त्रिकुट रोप-वे हादसा मामले में HC में हुई सुनवाई, 16 मई तक सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश

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द फॉलोअप डेस्क

झारखंड हाईकोर्ट में 18 अप्रैल मंगलवार को त्रिकुट रोप-वे हादसे पर लिये गये स्वतः संज्ञान से जनहित याचिका में तब्दील मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया। जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख तय की। इस दौरान कोर्ट ने सरकार को 16 मई तक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। वहीं, हाई कोर्ट की ओर से नियुक्त अमेकस क्यूरी (न्याय मित्र) कुमार वैभव भी अदालत में मौजूद रहे।

हादसे पर कोर्ट ने लिया था स्वत: संज्ञान

बता दें कि देवघर के त्रिकुट पहाड़ के रोप-वे पर 10 अप्रैल 2022 को दर्दनाक हादसा हुआ था। जिसमें 46 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। लेकिन, हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद हादसे पर झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने स्वत: संज्ञान लिया था। झारखंड हाई कोर्ट इस मामले को स्वतः संज्ञान से जनहित याचिका में तब्दील कर सुनवाई कर रहा है। जिसमें हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर सरकार से जवाब मांगा था। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने हादसे के संबंध में विभिन्न चैनलों और अखबारों में प्रकाशित खबरों के आधार पर संज्ञान लिया था।

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