द फॉलोअप डेस्क
महिला वकील का शारीरिक शोषण करने के आरोप पर कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रदीप यादव के क्रिमिनल रिवीजन पर झारखंड उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। बता दें कि इस मामले में 17 अगस्त की सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष की ओर से बहस पूरी कर ली गयी थी। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए प्रदीप यादव की याचिका को खारिज करने का आदेश जारी किया है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुभाष चांद की अदालत में प्रदीप यादव की याचिका पर सुनवाई की गयी है। प्रदीप यादव ने दुमका कोर्ट में उनके खिलाफ शारीरिक शोषण के केस में हुए चार्जफ्रेम की प्रक्रिया को चैलेंज किया था। इस केस में फिलहाल वह जमानत पर हैं। कानून के मुताबिक याचिका के खारिज होने के बाद अब निचली अदालत में प्रदीप यादव को ट्रायल फेस करना होगा।