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हजारीबाग DC, SDO और नगर आयुक्त हाईकोर्ट में सशरीर तलब, जानें क्या है मामला 

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द फॉलोअप डेस्क 

हजारीबाग (Hazaribagh) के DC, SDO और नगर आयुक्त को हाईकोर्ट (High Court)
ने सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। बता दें कि हाईकोर्ट में हजारीबाग के बिंदेश्वरी पथ में हजारीबाग नगर निगम की ओऱ से नाली का निर्माण किया जा रहा है। ये जमीन शैलेंद्र कुमार की गुप्ता की बताई जाती है। इस निर्माण को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में संबंधित अधिकारी के खिलाफ याचिका दाखिल की गयी है। हाईकोर्ट में आज इसी मामले की सुनवाई हो रही थी। इस मामले में तीनों अधिकारियों को अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने को कहा गया है।  

29 जनवरी को होगी अगली सुनवाई 

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 जनवरी का दिन निर्धारित किया है। दायर याचिका में कहा गया है कि नाली निर्माण से पहले हजारीबाग नगर निगम या जिला प्रशासन ने रैयती जमीन का विधिवत अधिग्रहण नहीं किया। याचिकाकर्ता ने इस मामले में नगर आयुक्त के आदेश को चैलेंज किया है। यह जानना भी प्रासंगिक है कि नाली निर्माण का विरोध करने के कारण शैलेंद्र कुमार गुप्ता और उनके भाई सुशील कुमार गुप्ता के खिलाफ 17 अगस्त को हजारीबाग के सदर थाना में मामला दर्ज किया गया है। 

पहले भी तलब हो चुके हैं अधिकारी 

बता दें कि इस मामले में पेशी से एक बार हजाराबाग उपायुक्त और एसडीओ को छूट मिली है। अदालतन ने इससे पहले की एक सुनवाई में दोनों अधिकारियों को पेश होने का आदेश जारी किया था। लेकिन अधिकारियों ने शहर में कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए पेशी के खिलाफ याचिक दायर की थी। अधिकारियों ने अगले दिन उपस्थिति की बात कही थी। कोर्ट ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया। अब उनको 29 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है।