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एक्शन : No Vending Zone में दुकान लगाया तो होगा सामान जब्त, कार्रवाई भी होगी

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द फॉलोअप डेस्क

No Vending Zone में दुकान लगाने वालों के खिलाफ रांची नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम अब विशेष रूप से अभियान चलाएगी। निगम द्वारा पूर्व में सर्जना चौक से कचहरी चौक तक की सड़क को No Vending Zone घोषित किया जा चुका है। इसके बावजूद कई दुकानदार व फुटपाथ दुकानदारों द्वारा सड़क पर बिजनेस किया जा रहा है। इसको लेकर रांची नगर निगम ने सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि 25.11.2022 से सड़क को अतिक्रमण कर व्यवसाय करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। अतिक्रमण मुक्त अभियान में सर्जना चौक से कचहरी चौक की सड़क (No Vending Zone) में व्यवसाय करते पाए जाने पर सामान जब्त करने के साथ-साथ झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

सड़क अतिक्रमण कर दुकान नहीं लगाने का अनुरोध

रांची नगर निगम द्वारा अनेक बार सभी दुकानदारों और ठेला-खोमचा आदि लगाने वालों को आम सूचना के माध्यम से सड़क पर अतिक्रमण कर व्यवसाय नहीं करने का अनुरोध किया गया है। प्रायः यह देखा जा रहा है कि रांची नगर निगम की टीम द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाए जाने के उपरान्त जब्त सामान पर जुर्माना देकर पुन सड़क किनारे दुकानदारों / व्यावसायियों / ठेला-खोमचा इत्यादि द्वारा सड़क को अतिक्रमण करते हुए व्यवसाय किया जा रहा है। जिससे यातायात बाधित हो रही है। आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में निगम ने सड़क का अतिक्रमण कर दुकान लगाने वालों से कहा है कि ऐसा नहीं करें, नहीं तो सामान जब्त करने के साथ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।