गिरिडीह
गिरिडीह जिले में जमीन और मकान बेचने के नाम पर 1 करोड़ 69 लाख 67 हजार 1 रुपये की कथित ठगी के मामले में पचंबा थाना पुलिस ने आरोपी अनूप कुमार राय को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। यह मामला कृष्णानगर निवासी राजीव रंजन की शिकायत पर दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार, उन्होंने अपने तीन साथियों के साथ मकतपुर बरगंडा स्थित श्यामकुंज के पास जमीन और मकान खरीदने का सौदा किया था। 19 जून 2022 को 2.25 करोड़ रुपये में एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत पहले 51 लाख रुपये एडवांस दिए गए। इसके बाद अलग-अलग किस्तों में कुल 1,69,67,001 रुपये आरोपी को भुगतान किए गए। बाद में दस्तावेजों की जांच में धोखाधड़ी की आशंका सामने आने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
जन्म से पहले की वसीयत दिखाकर किया सौदा
जांच के दौरान एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि अनूप कुमार राय ने संपत्ति पर अपना अधिकार साबित करने के लिए 10 दिसंबर 1976 की रजिस्टर्ड वसीयत पेश की, जबकि सरकारी दस्तावेजों में उसकी जन्मतिथि 22 जुलाई 1978 दर्ज है। यानी, आरोपी ने अपने जन्म से पहले की वसीयत के आधार पर संपत्ति पर दावा कर करोड़ों रुपये की कथित ठगी की। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि जिस संपत्ति का सौदा किया गया, उसका एग्रीमेंट पहले ही रामदेव सिंह के साथ हो चुका था। इस संपत्ति को लेकर नगर थाना और एसडीएम कोर्ट में पहले से विवाद लंबित है।
गुप्त सूचना पर गिरफ्तारी, कई राज्यों में दर्ज हैं मामले
पचंबा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार देर शाम जमुआ थाना क्षेत्र के टीकामघा से अनूप कुमार राय को उसकी कार सहित गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद शुक्रवार को उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ झारखंड समेत कई राज्यों में धोखाधड़ी के 40 से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस कथित ठगी में और कौन-कौन लोग शामिल थे।
