गढ़वा
गढ़वा जिले के डंडा थाना के सीमावर्ती गांव रामपुर (पलामू जिला) में बीते सप्ताह दो वर्गों के बीच हुए व्याप्त तनाव एवं विधि-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डंडा प्रखंड के थाना, भिखही, मोतिहारा एवं छपरदगा में विशेष निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार यह निषेधाज्ञा 04 जून की दोपहर 12 बजे से 06 जून की दोपहर 12 बजे तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्रों में अनावश्यक जमावड़ा, भीड़ लगाने, धरना, सभा, जुलूस, प्रदर्शन तथा शांति एवं विधि-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

क्षेत्र की स्थिति पर लगातार नजर
एसडीएम संजय कुमार ने बताया कि यह आदेश पूर्णतः एहतियाती दृष्टिकोण से जारी किया गया है, ताकि क्षेत्र में शांति, सौहार्द एवं कानून-व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने आम लोगों से प्रशासन का सहयोग करने तथा किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यमों से भ्रामक सूचना, अफवाह या आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थानीय लोगों से संयम बरतने एवं किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल प्रशासन को देने का आग्रह किया गया है। एसडीएम ने बताया कि प्रशासन द्वारा क्षेत्र की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सुरक्षा, दंडाधिकारियों एवं निगरानी की व्यवस्था भी की जा रही है।
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