द फॉलोअप डेस्क
झारखंड पुलिस विभाग में ट्रेड संवर्ग की भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। पुलिस हस्तक (मैन्युअल) 1978 में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने “झारखंड राज्य पुलिस ट्रेड संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा अन्य सेवा शर्तें) नियमावली 2025” को अधिसूचित कर दिया है। गृह विभाग द्वारा इस नई नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत पुलिस ट्रेड के कुल पदों में से 50 प्रतिशत पदों पर सीधी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। यह परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित की जाएगी। शेष 50 प्रतिशत पद विभाग में कार्यरत चतुर्थवर्गीय ट्रेड कर्मियों के लिए आरक्षित होंगे, जो कम-से-कम 10 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हों। इन कर्मियों की नियुक्ति सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी, जिसका आयोजन डीजीपी द्वारा गठित समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाएगा।
यह सीमित प्रतियोगिता परीक्षा तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक कि चतुर्थवर्गीय ट्रेड कर्मियों के पद सेवानिवृत्ति या पदों के समाप्त होने के कारण पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाते। इसके बाद पुलिस ट्रेड संवर्ग के सभी पद 100 प्रतिशत सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। नियमावली के अनुसार, इस अधिसूचना के लागू होने से पहले नियुक्त और कार्यरत कर्मी ही चतुर्थवर्गीय ट्रेड कर्मी माने जाएंगे। पुलिस विभाग में वर्तमान में चतुर्थवर्गीय ट्रेड संवर्ग के 3665 पद सृजित हैं, जिनमें महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
कैसे होगी नियुक्ति
झारखंड राज्य पुलिस ट्रेड संवर्ग में नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा, व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण, और चिकित्सकीय जांच के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।
शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत,
पुरुष अभ्यर्थियों को सात मिनट में एक मील (1600 मीटर) की दौड़ पूरी करनी होगी।
महिला अभ्यर्थियों के लिए दस मिनट में 1600 मीटर दौड़ तय की गई है।
तकनीकी पदों जैसे पुलिस मोटर मैकेनिक, हेल्पर, प्लंबर, पेंटर, बढ़ई और बिजली मिस्त्री के लिए अभ्यर्थियों के पास संबंधित क्षेत्र में मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई उत्तीर्ण प्रमाणपत्र तथा न्यूनतम तीन वर्षों का कार्यानुभव होना अनिवार्य है।
आयु सीमा विभिन्न वर्गों के लिए इस प्रकार निर्धारित की गई है:
सामान्य वर्ग (पुरुष): 18 से 25 वर्ष
पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष): 18 से 27 वर्ष
सामान्य / पिछड़ा वर्ग (महिला): 18 से 28 वर्ष
एसटी / एससी (पुरुष एवं महिला): 18 से 30 वर्ष
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 18 से 25 वर्ष
शारीरिक मापदंड:
सामान्य, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुषों के लिए
ऊंचाई: 160 सेंटीमीटर
छाती: 81 सेंटीमीटर (विस्तार योग्य)
एसटी / एससी वर्ग के पुरुषों के लिए
ऊंचाई: 155 सेंटीमीटर
छाती: 79 सेंटीमीटर
सभी वर्ग की महिलाओं के लिए
ऊंचाई: 148 सेंटीमीटर अनिवार्य
इन सभी मानकों को पूरा करने के उपरांत ही अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।