द फॉलोअप डेस्क
रांची सिविल कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साक्ष्य के अभाव में 4 आरोपियों को बरी कर दिया है। चारों पर हत्या करने का आरोप है। इन आरोपियों में राजा उर्फ रंगा बिल्ला, मो. आकिब, मो. बेलाल और मो. जिलानी शामिल हैं। इन चारों पर 17 सितंबर 2019 को अरगोड़ा थाना क्षेत्र निवासी दानिश हक की हत्या करने का आरोप था। इन्होंने चाकू मारकर दानिश की हत्या की थी।
दानिश की पत्नी ने लगाया था आरोप
मृतक की पत्नी शहनाज परवीन ने इन चारों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाकर हत्या का आरोप लगाया था। लेकिन ट्रायल के दौरान सूचक और केस के आईओ गवाही देने कोर्ट नहीं पहुंचे। इसके कारण आरोपियों को लाभ मिला। इस मामले में 5 लोगों की गवाही दर्ज की गयी थी। लेकिन वह हत्या की घटना साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।