द फॉलोअप डेस्क
हजारीबाग के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने अशोक कुमार को जमानत दी है। हालांकि कोर्ट ने जमानक के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिनका पालन करना अशोक कुमार को जरूरी होगा।
गौरतलब है कि अशोक कुमार को इस साल 9 फरवरी को उनकी पत्नी की संदिग्ध मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि दिसंबर 2024 में उनकी पत्नी ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद अशोक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। वे रांची में पदस्थापित थे और हजारीबाग में एसडीओ के तौर पर कार्य कर चुके हैं।