रांची
चतरा के पूर्व जिला कल्याण पदाधिकारी आशुतोष कुमार को कार्मिक विभाग ने बर्खास्त कर दिया है। इस बाबत विभाग की ओर से सभी संबंधित कार्यालयों को पत्र लिखा गया है। बता दें कि झाप्रसे सेवा से आने वाले आशुतोष कुमार तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी सह प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी थे। 27 सितंबर को ही हुई कैबिनेट की बैठक में उनकी अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया गया था। इसके बाद कार्मिक विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है। उनके खिलाफ 2018 में आरोप पत्र दायर किया गया था। आरोप पत्र में 43 बैंक अंतरण द्वारा कुल 6 करोड़ 48 लाख रुपये की अनधिकृत रूप से निकासी करने का गंभीर आरोप लगाया गया है।
इसके अलावा उन पर 2 नवंबर 2017 में अग्नि कांड में रोकड़ पंजी व चेकबुक जलने की जानकारी वरीय पदाधिकारी को नहीं देने, अग्निकांड के बाद पूर्व से संचालित 12 बैंक खाते के विरूद्ध मात्र 3 बैंक खाते की राशि दर्ज कर नया रोकड़ पंजी खोलने, छात्रवृति मद में प्राप्त राशि गलत तरीके से नाजिर के पारिवारिक सदस्यों के खाते में ट्रांसफर करने व सेवानिवृत प्रखंड कल्याण पदाधिकारी चतरा मिथलेश मिश्र पर एक करोड़ 33 लाख पूर्व से ही समायोजन के लिए लंबित रहने के बावजूद श्री कुमार द्वारा मिथलेश मिश्र को 98 लाख के अग्रिम देने सहित 8 आरोप हैं। इस पूरे मामले की जांच हुई और उन्हें निलंबित भी किया गया। प्राथमिकी भी दर्ज की गयी। अब जांच पूरी होने के बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। आरोपों के खिलाफ उन्होंने अपील भी की थी लेकिन इससे मानने से इनकार कर दिया गया था।