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Ranchi : बहू की हत्या में पूर्व एडीएम अहमद हुसैन को उम्रकैद की सजा, 50 हजार जुर्माना

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रांची: 
दहेज हत्या से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत ने रांची के पूर्व एडीएम अहमद हुसैन एवं उनके बेटे अंदलीब अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने आठ अगस्त को इन्हें दोषी ठहराया था। अंदलीब इस मामले में शुरू से जेल में है। दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर जुर्माने की राशि नहीं देते हैं तो उन्हें अतिरिक्त एक-एक साल जेल की सजा काटनी होगी। अदालत ने दोनों को आठ अगस्त को उन्हें दोषी ठहराया था।

 

महिला की हत्या का आरोप 
अभियुक्तों पर दहेज के लिए शाइस्ता हसमत नाम की महिला की हत्या करने का आरोप था, जबकि मृतक का देवर अंदलीब अहमद पहले से ही जेल में है। महिला के पिता ने ही डोरंडा थाना में प्राथमिकी (कांड संख्या 145/17) दर्ज करा दी थी। जिसमें कहा गया था कि एडीएम के बेटे आफताब अहमद के साथ शाइस्ता हसमत की 27 दिसंबर 2015 को शादी हुई थी। 15 लाख की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। जब दहेज नहीं दिया गया तो 12 जुलाई 2017 को सास, ससुर और देवर ने बिजली की तार से गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी थी।

अगले दिन जब महिला के पिता हसमत अली ओला, भाई व अन्य परिजन शव लेने पहुंचे, तब ससुरालवालों ने शव देने से इनकार कर दिया था और मारपीट की थी. इस सदमे में उसी दिन महिला के पिता हसमत अली ओला की मौत हो गयी थी़ इसके पूर्व महिला के पिता ने डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी थी़ इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई थी. गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को दोषी करार दिया गया.