रांची
झारखंड में मछुआरों को दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। इसके लिए उनको प्रीमियम भरने की भी जरूरत नहीं होगी। बता दें कि पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों को बीमा का लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ मत्स्य निदेशालय, झारखंड की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। योजना के अनुसार 18 से लेकर 70 साल की आयु तक के मछुआरों को इस बीमा योजना का लाभ मिलेगा। बीमा का लाभ लेने के लिए मछुआरों को अपने जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन देने का आदेश दिया गया है।
किन मछुआरों को मिलेगा योजना का लाभ
बीमा योजना का लाभ ऐसे मछुआरों मिलेगा जो किसी निबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समिति या मत्स्यजीवी स्वावलम्बी समिति के सदस्य होंगे। जिला स्तर, प्रमंडल या राज्य स्तर पर मत्स्य विभाग से संबद्ध मत्स्य कृषक, मत्स्य विक्रेता, मत्स्य बीज उत्पादक, मत्स्य श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, केज मत्स्य मित्र, मत्स्य मित्र या मत्स्य पालन से संबद्ध गतिविधियों में शामिल लोगों को बीमा की राशि मिलेगी।
बीमा के तहत कितनी राशि मिलेगी
मत्स्य निदेशालय की ओर जारी सूचना में कहा गया है कि बीमा कराने वाले मछुआरों की मृत्यु हो जाने पर बीमा कंपनी की ओर से 5 लाख रुपये तक का भुगतान मृतक के परिजन को मिलेगा। इसी तरह स्थायी पूर्ण अपंगता की स्थिति में भी बीमा का लाभ मिलने की बात कही गयी है। स्थायी आंशिक अपंगता की स्थिति में मछुआरों को 2.50 लाख रुपये तक की राशि मिलेगी। वहीं, अगर कोई बीमार हो कर अस्पताल में एडमिट होता है तो इलाज के लिए कम से कम 25 हजार रुपये देने का प्रावधान किया गया है। सबसे अहम बात ये है कि मछुआरों को बीमा राशि लेने के लिए किसी तरह का प्रीमियम भी नहीं भरना होगा।