द फॉलोअप डेस्क
धनबाद में कोयला चोरी और पुलिस की संलिप्तता की सीबीआई जांच को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 जनवरी को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक इस मामले को न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है।
झारखंड हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर को सीबीआई को धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता की जांच का आदेश दिया था। यह आदेश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने दिया था। इसके खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 18 अक्टूबर को हुई पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगले आदेश तक सीबीआई जांच पर रोक जारी रहेगी।
इस मामले में CBI ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी, जिसमें इस याचिका पर विचार किया जाएगा। फिलहाल धनबाद में कोयला चोरी और पुलिस की भूमिका की जांच हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद रुकी हुई है।