logo

Ranchi : देवघर उपायुक्त को रात 8 बजे हाईकोर्ट में पेश होने का निर्देश, गिरफ्तारी की चेतावनी

a23.jpg

रांची: 

हाईकोर्ट ने देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भंजत्री को रात 8 बजे पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साथ ही मोहनपुर के अंचलाधिकारी को भी इसी समय कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट में जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने मुख्य सचिव को दोनों अधिकारियों को हाजिर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट में हाजिरी नहीं लगाने पर डीसी और सीओ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की चेतावनी भी दी गई है। 


लैंड पॉजिशन से संबंधित फाइल लाने को कहा
दरअसल,कोर्ट ने सीओ को अदालत में लैंड पॉजिशन रिपोर्ट से संबंधित सभी फाइल साथ लेकर आने का भी निर्देश दिया है। गौरतलब है कि इस संबंध में सुनील कुमार शर्मा नाम के शख्स ने याचिका दाखिल की थी। कहा था कि देवघर जिले के मोहनपुर अंचल में उसकी 2100 वर्गफीट जमीन है। वो इस जमीन को बेचना चाहते हैं। जमीन की बिक्री के लिए उन्होंने मोहनपुर अंचलाधिकारी को आवेदन दिया था।

याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने कई बार अंचलाधिकारी से कई बार लैंड पॉजिशन रिपोर्ट देने को कहा। लिखित आवेदन भी दिया लेकिन सीओ एसलपीसी नहीं दे रहे हैं। वो तंग आ चुका है। 

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को क्या कुछ बताया था! 
याचिकाकर्ता का कहना है कि कई बार उपायुक्त से भी इसकी शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि पार्थी उपायुक्त और अंचलाधिकारी के पास अभ्यावेदन दे। अभ्यावेदन पर सरकार फैसला करेगी। इधर, शुक्रवार को याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उसने सभी अधिकारियों को अभ्यावेदन दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद कोर्ट ने निर्देश जारी किया।