द फॉलोअप डेस्कः
NCP विधायक कमलेश सिंह के खिलाफ दल- बदल का मामला चलेगा। स्पीकर रबींद्रनाथ महतो के न्यायाधीकरण में 12 अक्तूबर को पहली सुनवाई होगी। मामले की जाँच के लिए विधायक और प्रतिवादी को सूचना भेज दी है। न्यायाधीकरण की ओर से विधायक कमलेश सिंह को कहा गया है कि वह पहली सुनवाई में खुद या अपने वकील के माध्यम से जवाब दें। स्पीकर संविधान की 10वीं अनुसूची के आधार पर दल-बदल के मामले की सुनवाई करेंगे। बता दें कि एनसीपी में टूट के बाद शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र अवहद ने कमलेश सिंह के खिलाफ दल-बदल का मामला चलाने का आवेदन दिया है। स्पीकर को भेजे शिकायत पत्र में विधायक जितेंद्र ने कहा था कि कमलेश सिंह पार्टी लाइन से अलग हट कर काम कर रहे हैं।
फिलहाल चुनाव आयोग के पास है मामला
गौरतलब है कि महाराष्ट्र में एनसीपी के कुछ विधायक अजीत पवार के साथ भाजपा गठबंधन की सरकार में शामिल हो गये थे। वहीं शरद पवार गुट इंडिया गठबंधन के साथ है। एनसीपी के चुनाव चिह्न घड़ी पर दोनों ही गुट अपना-अपना दावा कर रहे हैं। झारखंड के विधायक श्री सिंह के खिलाफ शिकायत के बाद अजीत पवार गुट के नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री बचाव में सामने आये थे. उन्होंने झारखंड विधानसभा को पत्र भेज कर कहा था कि झारखंड में उनके विधायक श्री सिंह के खिलाफ दलबदल का मामला नहीं चल सकता है। फिलहाल यह मामला चुनाव आयोग के पास है. ऐसे में इनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। अवहद की शिकायत के बाद स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने 27 सितंबर तक विधायक कमलेश सिंह को अपना पक्ष रखने को कहा था। हालांकि अजीत पवार गुट की ओर से झारखंड विधानसभा को पहले ही साफ कर दिया गया था कि श्री सिंह उनके साथ हैं। विधायक श्री सिंह ने भी नोटिस का जवाब देते हुए कहा है कि वह अजीत पवार गुट में हैं।
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