द फॉलोअप डेस्क
जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन बार के बाहर हुई हालिया हिंसक घटना के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए धालभूम के SDM अर्नव मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत शहर के छह थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 1 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। बता दें कि शनिवार शाम पुलिस के सामने डबल डाउन बार के पास करणी सेना के नेता हिमांशु सिंह की बर्बरता से हत्या कर दी गई थी, साथ ही उनके एक मित्र प्रत्युष सिंह पर भी चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया था जिनका इलाज जारी है।

खुफिया रिपोर्ट के बाद लिया गया फैसला
प्रशासन के अनुसार, खुफिया तंत्र और अन्य स्रोतों से सूचना मिली थी कि डबल डाउन बार विवाद को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा धरना-प्रदर्शन, रोड जाम, जुलूस और जनसभा आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। इससे शहर की शांति व्यवस्था प्रभावित होने और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई गई। इसी इनपुट के आधार पर प्रशासन ने एहतियातन कार्रवाई करते हुए साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम और मानगो थाना क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू करने का निर्णय लिया।

बिना अनुमति सभा-जुलूस पर रोक
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निषेधाज्ञा लागू रहने के दौरान बिना पूर्व अनुमति किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन, रोड जाम या ऐसा कोई भी कार्य, जिससे सार्वजनिक शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना हो, पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से शांति बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान नहीं देने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।
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