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नाबालिग से रेप के दोषी युवक को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

नाबालिग से रेप के दोषी युवक को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

जामताड़ा:

Jharkhand News: जामताड़ा (Jamtara) में नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न (Rape of a minor girl) के आरोपी को दोषी ठहराते हुए अदालत ने आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। पॉक्सो (POCSO) के मामले में अंतिम सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 सह स्पेशल कोर्ट अजय कुमार श्रीवास्तव ने रेप के दोषी चेतन मुर्मू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है। मामला दरअसल, नाला थानाक्षेत्र  (Nala Police Station) अंतर्गत भूली गांव का है जहां चेतन मुर्मू ने नाबालिग लड़की का यौन शोषण किया था। 

जंगल में ले जाकर कई बार रेप किया
जानकारी के मुताबिक भूली गांव में नाबालिग पीड़िता अपने चाचा के घर पर रहकर गाय-बैल चराने का काम करती थी। इसी दौरान चेतन मुर्मू उसे पास के जंगल में  ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाना था। कई बार संबंध बनाने पर नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई थी। घटना का पता चलने पर पीड़िता के चाता ने नाला थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के दौरान 8 गवाहों के बयान दर्ज कराए गये।  

अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुनाई सजा
गवाहों के बयान एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने चेतन मुर्मू को दोषी करार दिया था। मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी वर्तमान में मंडल कारा में बंद है।

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