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Ranchi : अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ एसटी-एससी थाने में दर्ज मामले की जांच CID करेगी

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रांचीः 

झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ रांची के एसटी-एससी थाने में दर्ज मामले की जांच सीआईडी करेगी।  शिकायतकर्ता ने राजीव कुमार समेत पांच लोगों पर आरोप लगाया है कि धोखाधड़ी से उनकी जमीन बेची गई है और साथ ही उन्हें जाति सूचक शब्द के साथ अपमान भी किया गया है। रांची पुलिस ने 19 अगस्त को दर्ज केस की सीआईडी जांच का प्रस्ताव सीआईडी मुख्यालय को भेजा है।  सीआईडी जल्द ही इस केस को अपने हाथ में ले सकती है। बता दें कि कोलकाता में 50 लाख कैश के साथ पकड़ाए जाने के मामले में राजीव कुमार को जमानत मिल गई है।  लेकिन ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग केस में अधिवक्ता को आरोपी बनाए जाने के कारण उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा। 

 

क्या है  एसटी-एससी थाने में दर्ज  मामला 
याचिकाकर्ता दीपक कहा गया था कि हेहल अंचल अंतर्गत मौजा भीठा थाना में संख्या 187 के खाता संख्या-6 प्लॉट संख्या 926 रकबा 1 एकड़ 41 डिसमिल भूमि और खाता संख्या 84 के प्लॉट संख्या 611, रकबा 89 डिसमिल कुल रकबा 2 एकड़ 20 डिसमिल भूमि (1959 में जिसकी डीड संख्या 5252) है। उसके परदादा द्वारा खतियान रैयत के उत्तराधिकारी मोहम्मद इब्राहिम अली से खरीदा गया।

 

आरोप है कि जमीन खरीदने के बाद उसमें अपना घर बनाकर वह किसी तरह जीवन गुजार रहे हैं लेकिन उसके जमीन को गैरकानूनी तरीके से दोबारा बेच दिया गया।  इसका विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। खतियानी रैयत के कुछ उत्तराधिकारी और भू-माफिया अली असगर, अनिल कुमार, राजीव कुमार, अली इरफान और मोहम्मद इस्लाम ने मेरी जमीन बेच दी है।  हमारा अपमान भी किया।