द फॉलोअप डेस्क
झारखंड राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में देरी से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्याय प्रशासन प्रभावित हुआ है। कॉलेजियम ने 11 जुलाई 2024 को जस्टिस एमएस रामचंद्र राव को झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इसे अधिसूचित नहीं किया है। राज्य सरकार ने अपनी दायर याचिका मे इस शिकायत का जिक्र किया है। याचिका में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति से न्यायिक कार्यों पर असर पड़ता है। केंद्र सरकार को कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार जस्टिस राव की नियुक्ति झारखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जल्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है।