द फॉलोअप डेस्कः
झारखंड में जूनियर डिविजन सिविल जज नियुक्ति परीक्षा में 35 साल की अधिकतम उम्र सीमा पार करने वाले अभ्यर्थियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जेपीएससी को आदेश दिया है कि उम्र सीमा एक्सपायर होने की वजह से जो लोग परीक्षा से वंचित हो रहे हैं उनको ऑफलाइन परीक्षा फॉर्म भरने दिया जाए। इनकी परीक्षाएं भी ली जाएंगी और परिणाम भी जारी किया जाएगा। बता दें कि अभिषेक कुमार एवं अन्य ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे झारखंड में सिविल जज जूनियर डिविजन के पद पर नियुक्ति की परीक्षा की तैयारी कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने पिछले पांच साल से कोई परीक्षा नहीं ली। इस कारण उनकी उम्र निर्धारित उम्र सीमा 35 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है और वे परीक्षा से वंचित हो रहे हैं। बता दें कि यह कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं है। फिलहाल कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दायर करने वाले छात्रों को अंतरिम राहत देते हुए जेपीएससी को निर्देश दिया कि इनके फॉर्म 21 सितंबर तक ऑफलाइन स्वीकार किए जाएं। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सौरभ अरुण और अमित कुमार कुमार सिन्हा ने पैरवी की।
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