रांचीः
कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सह मांडर से पूर्व विधायक बंधु तिर्की को हाईकोर्ट से राहत मिली है। दरअसल बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। सीबीआई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए बंधु तिर्की ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की है। जिसपर सुनवाई करते हुए लोअर कोर्ट से मिली प्रोविजनल बेल को कंफर्म कर दिया है।
लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती
आज की सुनवाई जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए एलसीआर (लोवर कोर्ट रिपोर्ट) मांग की है। मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। बंधु तिर्की ने सीबीआई कोर्ट से मिले प्रोविजनल बेल को कंफर्म करवाने के लिए भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट का फैसला सही नहीं है।
कोर्ट साबित नहीं कर पायी
बंधु तिर्की ने कहा है कि सीबीआई ने जो भी आरोप उनपर लगाये है, उन्हें साबित नहीं कर पायी है। उसके बावजूद सीबीआई कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनायी है। जो न्यायसंगत नहीं है। इसलिए सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द किया जाना चाहिए।