द फॉलोअप डेस्क
रांची की PMLA की विशेष कोर्ट ने ईडी की याचिका को खारिज कर दी है, जिसमें एजेंसी ने कोर्ट से पूजा सिंघल को किसी भी विभाग का चार्ज देने से रोकने की मांग की थी। कोर्ट का यह फैसला पूजा सिंघल के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। ईडी और पूजा सिंघल के वकीलों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया।
ईडी ने कोर्ट में कहा था कि अगर राज्य सरकार पूजा सिंघल को कोई विभाग सौंपती है तो वह अपने पद का गलत इस्तेमाल कर सकती हैं और केस को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन कोर्ट ने यह मानते हुए कहा कि पूजा सिंघल को पोस्टिंग देने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है, और इस मामले में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा।
बता दें कि पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को ईडी ने मनरेगा घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था। इससे पहले 5 मई 2022 को ईडी ने उनके 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें बेहिसाब पैसे और महत्वपूर्ण निवेश संबंधी जानकारी मिली थी। छापेमारी में उनके सीए सुमन सिंह के घर और ऑफिस से 19.31 करोड़ रुपये की नकदी भी बरामद हुई थी। पूजा सिंघल फिलहाल सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस विभाग की सचिव के पद पर कार्यरत हैं। दिसंबर 2022 में उन्हें जेल से रिहा किया गया था, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभी भी वे अभियुक्त हैं। हालांकि, कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उनका सस्पेंशन खत्म किया जा चुका है।