द फॉलोअप डेस्क
राज्य सरकार ने जनता की सुविधा के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा अपने अधीन राज्यवासियों को दी जाने वाली सेवाओं की एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। बता दें कि ये सेवाएं जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय निवासी पत्र के संदर्भ में हैं। इसके अंतर्गत अब जिला स्तर पर जारी जाति प्रमाण पत्र बनाने की समय अवधि 15 दिन और अनुमंडल स्तर पर 30 दिन तय कर दी गई है। इसके साथ ही विभाग ने कहा है कि स्थानीय प्रमाण पत्र भी अब केवल 30 दिनों के अंदर जारी कर दिया जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, विभाग ने सेवा देने वाले और अपीलीय अधिकारियों की भूमिका भी तय कर दी है। इसे लेकर कार्मिक विभाग की ओर से 11 दिसंबर को एक सिटीजन चार्टर जारी किया गया है। इसमें विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आम लोगों द्वारा शिकायतों का निपटारा हर सप्ताह किया जाना सुनिश्चित करें।जिला स्तर पर जाति प्रमाण पत्र बनने में लगेगा इतना समय
बता दें कि अगर आपने जिला स्तर पर जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य उपायुक्त को अधिकृत किया गया है। तो, वे इसे 15 दिनों के अंदर जारी करेंगे। तय अवधि तक जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होने पर प्रमंडलीय आयुक्त के पास अपील की जाएगी। इसके बाद 15 दिनों के अंदर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर प्रणाम पत्र जारी नहीं होता है। फिर द्वितीय अपीलीय अधिकारी प्रधान सचिव या सचिव के स्तर पर 15 दिनों में निर्णय लिया जाएगा।
अनुमंडल स्तर पर जाति प्रमाण पत्र बनने की अवधि
वहीं, अनुमंडल स्तर पर जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य अनुमंडल अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। वे इसे 30 दिनों के अंदर जारी करेंगे। तय अवधि तक प्रमाण पत्र जारी नहीं होने पर उपायुक्त के यहां अपील की जाएगी। इस स्तर पर 15 दिनों के अंदर सुनवाई कर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ऐसा नहीं होने पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी प्रमंडलीय आयुक्त के स्तर पर 15 दिनों में निर्णय लिया जाएगा।सीधा आवेदन मिलने पर जाति प्रमाण पत्र जारी होने की अवधि
मीडिया रिपोर्ट में छपी रिपोर्ट के अनुसार, सीधा आवेदन मिलने पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल पदाधिकारी को अधिकृत किया गया है। वे 15 दिनों के अंदर इसे जारी करेंगे। यह तय अवधि तक जारी नहीं होने पर अनुमंडल अधिकारी के पास अपील की जाएगी। इस स्तर पर 15 दिनों के अंदर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। ऐसा भी अगर नहीं हुआ तो द्वितीय अपीलीय अधिकारी उपायुक्त के स्तर पर 15 दिनों में निर्णय लिया जाएगा।
स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र 30 दिनों में होगा जारी
इसके साथ ही स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनाने के लिए अनुमंडल अधिकारी को अधिकृत किया गया है। वे 30 दिनों के अंदर इसे जारी करेंगे। तय अवधि पर प्रमाण पत्र जारी नहीं होने पर उपायुक्त के पास अपील की जाएगी। इस स्तर पर 15 दिनों में सुनवाई कर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। फिर ऐसा नहीं होने पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी प्रमंडलीय आयुक्त के स्तर पर 15 दिनों में निर्णय लिया जाएगा।