रांची
झारखंड हाईकोर्ट ने सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा और अन्य चार लोगों को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने रांची के एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय में चल रही शिकायतवाद की कार्रवाई को निरस्त करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि याचिका में कोई मेरिट नहीं है। विधायक भूषण बाड़ा, जशीनता मिंज, समीर मिंज, एमा बाड़ा और जोशीमा खाखा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एमपी-एमएलए कोर्ट में लंबित कार्रवाई को रद्द करने का आग्रह किया था।प्रार्थियों का तर्क था कि इसी मामले से संबंधित महिला थाना सिमडेगा में दर्ज केस पहले ही अदालत द्वारा निरस्त किया जा चुका है।
महिला से दुर्व्यवहार और धमकी देने के आरोप
दरअसल, मामला एक महिला के साथ दुर्व्यवहार और जान से मारने की धमकी देने से जुड़ा है। शिकायतकर्ता रश्मि संचिता एक्का ने वर्ष 2018 में विधायक भूषण बाड़ा समेत अन्य चार लोगों के खिलाफ सिमडेगा कोर्ट में शिकायत दायर किया था। शिकायत में भूषण बाड़ा पर दुर्व्यवहार और धमकी देने का आरोप लगाया गया था। बाद में भूषण बाड़ा के विधायक बनने के बाद यह मामला रांची स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां फिलहाल मामले की सुनवाई जारी है।