logo

झारखंड हाईकोर्ट ने गढ़वा, पलामू और डाल्टनगंज DC को दिया निर्देश, अवैध माइनिंग पर लगाएं रोक

HC58.jpg

द फॉलोअप डेस्क 

झारखंड हाईकोर्ट में 18 अप्रैल मंगलवार को पलामू, गढ़वा और लातेहार में अवैध खनन की जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने गढ़वा, पलामू और डाल्टनगंज के DC को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इन जिलों में किसी भी तहर का अवैध खनन और खनिज की अवैध ट्रांस्पोर्टिंग न हो। इस के साथ ही तीन सदस्यीय कमेटी को 26 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट को कोर्ट के समक्ष सौंपने का भी निर्देश दिया। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में हुई।

पंकज कुमार यादव ने दायर की जनहित याचिका

मालूम हो की इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तीन सदस्यीय कमेटी गठन करने का निर्देश दिया था। जिसमें पलामू, गढ़वा और लातेहार में अवैध खनन की जांच करने को कहा गया था। इसमें एक आईजी रैंक के और दो खनन विभाग के वरीय अधिकारी को शामिल किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलावर को आरटीआई एक्टिविस्ट पंकज कुमार यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

हमारे वाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करेंhttps://chat.whatsapp.com/EUEWO6nPYbgCd9cmfjHjxT