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कैबिनेट की लगी मुहर : निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण तय करेगी पिछड़ा आयोग, विद्यालयों में 4096 पद सृजित

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द फॉलोअप डेस्क
झारखंड के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण अब पिछड़ा आयोग तय करेगी। राज्य पिछड़ा आयोग के गठन की स्वीकृति दी गई। आयोग पूरे राज्य में सर्वे करके सरकार को रिपोर्ट देगी जिसके आधार पर ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे। इस पर सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में हुए कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है। राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 43 प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई। वहीं, वर्ष 2016-17 में उत्क्रमित 189 माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पद सृजन की स्वीकृति दी गई। इसके तहत करीब 4069 पद सृजित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। इसके अलावा प्रदेश के 29834 आंगनवाड़ी सेविका-सहायिका को स्मार्टफोन देने के प्रस्ताव को भी हेमंत कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है।

मेडिकल कॉलेज का होगा निर्माण
अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय (निजी विश्वविद्यालय), रांची की स्थापना के लिए 120-150 एकड़ भूमि 99 वर्ष के दीर्घकालिक लीज पर उपलब्ध कराने के लिए Azim Premji Foundation एवं राज्य सरकार के मध्य किए गए MoU में विश्वविद्यालय की स्थापना के अतिरिक्त उसी भूमि पर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना के लिए भी MoU में संशोधन की स्वीकृति दी गई। वहीं, रांची नगर निगम द्वारा डोरंडा के घाघरा में दिए गए 2.83 एकड़ भूमि के आवंटन को कैबिनेट की बैठक में रद्द कर दिया गया। अब नामकुम अंचल के कल्याणपुर मौजा में 2.75 एकड़ जमीन अपोलो अस्पताल बनाने के लिए लीज पर देने की मंजूरी दी गई है। ये जमीन 99 वर्षों के लिए अपोलो अस्पताल चेन्नई को लीज पर दी जाएगा।

इन प्रस्तावों पर मुहर
- रामगढ़ जिले के गोला में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु रू० 25.02 करोड़ मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- आरोग्यम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।
-झारखंड राज्य योजनान्तर्गत शहीद ग्राम विकास योजना की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
-राज्य के दो मेडिकल कॉलेजों यथा - (1) राजेन्द्र इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स), रॉची ( 2 ) फूलो-झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, दुमका में कोविड-19 के RT-PCR सैंपल की जांच Roche Molecular Diagnostics Excellence- Cobas 6800 के माध्यम करने के निमित्त 50,000 Testing Kit क्रय के लिए वित्त नियमावली - 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए एवं नियम - 245 के तहत मनोनयन के आधार पर निर्माता कंपनी M/s. ROCHE Diagnostics (India) Pvt. Ltd. को मनोनीत करने तथा राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) से कुल रु० 6,95,89,997 /- (छः करोड़ पंचानवे लाख नवासी हजार नौ सौ संतानवे) मात्र के व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

- निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के अंतर्गत महगामा, गोड्डा में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (ECL) के सौजन्य से 300 शय्या वाले अस्पताल के निर्माण हेतु 3,07,44,55,800 / - (तीन अरब सात करोड़ चौवालीस लाख पचपन हजार आठ सौ) रूपये मात्र पर योजना की स्वीकृति एवं PPP Concept पर इसके संचालन की स्वीकृति दी गई।

- डॉ० विनोद कुमार, सिविल सर्जन, राँची के अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।

- झारखण्ड राज्य लेखा लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।

-झारखण्ड राज्य निबंधन लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।

- राज्य के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पद सृजन हेतु मानक मंडल का निर्धारण करते हुये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 में उत्क्रमित 189 माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पद सृजन की स्वीकृति दी गई।

- झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 में संशोधन हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

-गुरमीत सिंह लाट, सेवानिवृत सहायक अभियंता से प्राप्त अपील आवेदन का निस्तार किये जाने की स्वीकृति दी गई।

-केंद्र प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय आयुष मिशन चालू योजना ( 60:40) के अंतर्गत 478 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के उत्क्रमण से संदर्भित योजना हेतु कुल 75,14,16,000 /- (पचहत्तर करोड़ चौदह लाख सोलह हजार ) रूपये की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

-पंचम झारखण्ड विधान सभा का एकादश (बजट) सत्र (दिनांक 27.02.2023 से 23.03.2023 तक) के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति की स्वीकृति दी गई।

- राजकीय श्रावणी मेला-2023 के मद्देनजर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दिनांक- 04.07.2023 से दिनांक 29.09.2023 तक 27 (सत्ताईस) अस्थायी मेला ओ०पी० एवं 17 (सत्रह) अस्थायी यातायात ओ०पी० के गठन की स्वीकृति दी गई।

- झारखंड राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के अन्तर्गत संचालित चार राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची में स्थानान्तरित किये जाने के फलस्वरूप, राज्य के संबंधित विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित कराने की स्वीकृति दी गई।

-वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक को पुनर्पूजीकरण सहायता के लिए राज्य योजना मद में ( 15% हिस्सा पूँजी) राशि 3,38,63,000.00 (तीन करोड़ अड़तीस लाख तिरसठ हजार रुपये) रुपये मात्र बजटीय उपबंध झारखण्ड आकस्मिकता निधि (JCF) से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।

- भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन की स्वीकृति दी गई।

-झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।

- झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (JHALSA) के Potential Trainers के मानदेय (Honorarium) के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

-नन्द किशोर गुप्ता, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-789/03). तत्कालीन अंचल अधिकारी, जामताड़ा सदर के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-7769, दिनांक 07.09.2016 द्वारा अधिरोपित तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक के दण्ड को यथावत् रखने की स्वीकृति दी गई।

-झारखण्ड पंचायत समिति स्थापना (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली. 2008 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

-श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची, के नए परिसर हेतु प्रस्तावित स्थल (अंचल-नगड़ी के मौजा- कूटे एवं लाबेद के भू-खंडों) के भाग से पर गुजरने वाले मास्टर प्लान के रोड को संस्थान परिसर में कुछ भाग तक स्थान परिवर्तन करने, Land Use परिवर्तित करने एवं क्रम में वर्तमान के सड़क को परिवर्तित स्थान पर बनाए जाने की स्वीकृति दी गई।

-नमामि गंगे योजना अंतर्गत रु० 858.8613 करोड़ (आठ सौ अंठावन करोड़ छियासी लाख तेरह हजार) की लागत पर Interception & Diversion (1&D) and Sewerage Treatment Plant (STP) परियोजना, धनबाद योजना का लोक निजी भागीदारी (Public Private Partnership) पद्धति अंतर्गत Hybrid Annunity Mode (HAM) पर कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

- झारखंड उत्पाद लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013" (समय-समय पर यथासंशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

-इंडिया रिजर्व बटालियन में आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु अधिसूचित नियम में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

-श्रावणी मेला-2023 के सफल आयोजन के लिए स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं एलोपैथी 110 अस्पताल तथा औषधालय A3मेडिकल अस्पताल एवं सदर अस्पताल के अन्तर्गत विभिन्न मदों में ₹6,87,00,000/- (छः करोड़ सतासी लाख) की झारखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।

- माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची के नये भवन में स्थानान्तरण पर होने वाले व्यय के निमित्त मांग संख्या-28 के अंतर्गत स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष 2014- न्याय प्रशासन-लघु शीर्ष-102 उच्च न्यायालय उपशीर्ष 01-उच्च न्यायालय, राँची (प्रभृत)- विस्तृत शीर्ष- 03 - प्रशासनिक व्यय के अधीन 15- कार्यालय व्यय मद में रू0 1,00,00,000/- (एक करोड़ रूपये मात्र) एवं विस्तृत शीर्ष-03- प्रशासनिक व्यय के अधीन - 32- पुस्तकालय मद में 1,00,00,000/- (एक करोड़ रूपये मात्र) अर्थात कुल रू. 2,00,00,000/- (दो करोड़ रूपये मात्र) का झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई।

- W.P.(C) No. 643/2015 ऑल इंडिया जजेज् एसोसिएशन बनाम भरत संघ एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.05.2023 को परित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई।

 

-रांची जिलान्तर्गत "सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के पहुंच पथ (कुल लंबाई-1.78 कि०मी०) के निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)" हेतु रू. 53,44,39,000/- (तिरपन करोड़ चौवालीस लाख उनचालीस हजार रू०) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

 

-लातेहार जिलान्तर्गत "हेरहंज (SH-10 पर)- फूलसू- बरियातु (NH-99 पर) पथ (कुल लंबाई- 23.300 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित ) " हेतु रू० 85,97,45,400 /- (पचासी करोड़ संतानबे लाख पैतालीस हजार चार सौ रूपये) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

-जामताड़ा जिलान्तर्गत "लहर मोड़ (MDR-237 पर ) - कोरिडीह - मुरलीपहाड़ी (MDR-089 पर) पथ (कुल लंबाई 7.530 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं R & R सहित)" हेतु रू0 31,24,10,400 /- (एकतीस करोड़ चौबीस लाख दस हजार चार सौ रू०) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

-  विषय:- स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत झारखण्ड वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त (संशोधन) नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।

 

- झारखंड स्वास्थ्य प्रशिक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।

-Ease of Doing Business" के तहत औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये "Business Reforms Action Plan" के अनुपालन हेतु कारखाना अधिनियम, 1948 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या-63 में संशोधन हेतु कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2023 की स्वीकृति दी गई।

-झारखण्ड भूतात्विक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 में विभागीय परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

- झारखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रान्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2012 (संशोधन सहित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

- डॉ० अशोक कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रंका, गढ़वा को सेवा से बर्खास्त की स्वीकृति दी गई।

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