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रेल रोको आंदोलन को लेकर अलर्ट : रांची से लगे इन स्थानों पर नियुक्त किये गये मजिस्ट्रेट, एंबुलेंस के साथ डॉक्टर भी रहेंगे मौजूद 

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रांची 
20 सितंबर 2023 को कुड़मी विकास मोर्चा द्वारा रेल चक्का जाम के दौरान विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है। आदेश के तहत मुरी रेलवे स्टेशन, गोमो रेलवे स्टेशन, नीमडीह रेलवे स्टेशन, घाघरा रेलवे स्टेशन सहित ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों में रेल रोको आंदोलन किया जायेगा। मुरी रेलवे स्टेशन (रांची) में अनिश्चितकालीन धरना दिये जाने एवं उक्त कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से अत्याधिक संख्या में लोगों के शामिल होने के लिए एक दिन पूर्व से ही लोगों के पहुंचने की सूचना है। इस आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, रांची के आदेश पर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है।

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इन स्थानों पर नियुक्त हुए मजिस्ट्रेट 

इसके अलावे विधि-व्यवस्था एवं शांति बनाये रखने हेतु सिंहपुर चौक,  झारखंड मोड़, झारखंड-बंगाल सीमा, बरजो पुल के पास, यूनियन बैंक के पास बड़ा मुरी, रेलवे हॉस्पिटल के पास, धरनास्थल, मुरी रेलवे स्टेशन, सिल्ली थाना के सामने सहित अन्य आवश्यक स्थानों पर दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं बलों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। सभी प्रतिनियुक्तियां रेल रोको आंदोलन की शांतिपूर्ण समाप्ति तक प्रभावी रहेंगी। इसके साथ ही प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सिल्ली, अंचल अधिकारी सिल्ली एवं पुलिस उपाधीक्षक, सिल्ली को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए भ्रमणशील रहकर सम्पूर्ण क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है।

संवेदनशील स्थानों को चिह्नत करने का आदेश 

रांची के सभी संबंधित थाना प्रभारी को वैसे स्थानों को भी चिन्हित करने का आदेश दिया गया है, जहां धरना-प्रदर्शन समर्थक एकत्रित होकर विधि-व्यवस्था प्रभावित कर सकते हैं। एसे स्थलों पर आवश्यकतानुसार पुलिस पदाधिकारी/बल की अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति का भी आदेश दिया गया है। सभी थाना प्रभारियों को क्षेत्र के वैसे असामाजिक तत्वों को भी चिन्हित कर निरोधात्मक कार्रवाई करने को कहा गया है, जो धरना-प्रदर्शन में शामिल होकर तोड़-फोड़ कर शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं। संवेदनशील स्थानों पर सिविल सर्जन, रांची को चिकित्सक दल, आवश्यक उपकरण तथा जीवन रक्षक दवाओं के साथ एक-एक एम्बुलेंस प्रतिनियुक्त करने का आदेश दिया गया है।