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मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी रामविनोद प्रसाद सिन्हा को बेल मिली, पूजा सिंघल से ये है कनेक्शन

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द फॉलोअप डेस्क
मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी और खूंटी के बर्खास्त जूनियर इंजीनियर रामविनोद प्रसाद सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दे गई है। शर्त क्या है इसे लेकर खबर लिखने तक जानकारी नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट में आज रामविनोद प्रसाद सिन्हा की ओर से पांडे नीरज राय एवं रचिता राय ने पैरवी की। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता सहित तीन जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की। गौरतलब है कि रानविनोद प्रसाद सिन्हा निलंबित IAS पूजा सिंघल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में हैं। वहीं आज पूजा सिंघल के जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुए लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली है। 


18.76 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप 
 बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ईडी ने आरोपी बर्खास्त इंजीनियर राम विनोद प्रसाद सिन्हा को 18 जून 2020 में कोलकाता से गिरफ्तार किया था। रामविनोद सिन्हा पर भ्रष्टाचार के 17 मामले खूंटी में दर्ज हुआ था। उनपर 18.76 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप है। एसीबी के बाद ईडी ने रामविनोद सिन्हा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया है। बता दें कि पूजा सिंघल, सुमन कुमार, राम विनोद सिन्हा और शशि प्रकाश अभी जेल में हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी की अदालत में इन चारों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।


जेल में बीतेगी पूजा सिंघल की होली
सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को राहत नहीं दी है। उनकी जमानत अर्जी पर अब 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। यानि कि इस बार की होली पूजा सिंघल को जेल में ही बितानी पड़ेगी। गौरतलब है कि खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर पूजा सिंघल ने जमानत याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज की खण्डपीठ में पूजा सिंघल की बेल पर सुनवाई हुई। पूजा सिंघल की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने बहस की, वहीं ईडी की ओर से ASG (असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल) एस वी राजू ने बहस की।

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