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घूस लेने वाले ASI को ACB कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा और सश्रम कारावास 

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द फॉलोअप डेस्क

 रांची में एसीबी की विशेष अदालत ने भ्रष्ट एएसआई सेवैया सूर्यन को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत  ने सेवईया सुरीन पर पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एसीबी अदालत ने बुधवार को लोहरदगा जिले के कुरु थाना में रिश्वत लेने के मामले में पूर्व एएसआई सेवईया सुरीन को दोषी ठहराया था।

अदालत ने गुरुवार को उनकी सजा के बिंदुओं पर सुनवाई की। एसीबी ने 22 फरवरी 2017 को स्वयं सुरीन को एक हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। अब्दुल रशीद नामक व्यक्ति से रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था। मुखबिर ने एसीबी एसपी से शिकायत की थी। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद स्वयं सुरीन को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था।   
 

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