रांची
नामकुम अंचल के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी संजय साव को ACB की अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि साव को 5 हजार रुपये घूस की रकम के साथ 24 जुलाई 2010 को गिरफ्तार किया था। अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ACB की की अदालत ने 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने संजय को 45 हजार रुपए का जुर्माना भी देने को कहा है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर सजा बढ़ाई जा सकती है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना नहीं देने पर संजय को 9 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामले की सुनवाई एसीबी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत में हो रही थी। 25 सितंबर को कोर्ट ने संजय को दोषी करार दिया था। सोमवार को उसकी सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई। संजय पर म्यूटेशन करने के एवज में सूचक से 5 हजार रुपए घूस लेने का आरोप था। ACB की टीम ने उसे रिश्वत की राशि के साथ 24 जुलाई 2010 को अरेस्ट किया था।