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रांची : नगर निगम में 50 करोड़ का टैक्स हुआ संग्रहण, ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने वालों पर होगी कार्रवाई

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द फॉलोअप डेस्क
रांची नगर निगम में अब तक लगभग 50 करोड़ का संग्रहण किया जा चुका है। यह पिछले वर्ष के दिसंबर माह की तुलना में अधिक है। यह जानकारी 7 दिसंबर को नगर आयुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में राजस्व शाखा की समीक्षात्मक बैठक में राजस्व संग्रहण एजेंसी मेसर्स श्री पब्लिकेशन के प्रतिनिधियों ने दी। नगर आयुक्त ने कहा कि कर संग्रहण के कार्य में और तीव्रता लाने और मार्च 2023 तक अधिक से अधिक राजस्व संग्रहण करने की अवश्यकता है। जिस पर एजेंसी के प्रतिनिधियों ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष का लक्ष्य 75 करोड़ है। इसे प्राप्त करने के लिए कार्य योजनाबद्ध तरीके की जा रही है।

चार जोन के लिए चार सदस्यीय टीम का हो गठन
बैठक में नगर आयुक्त ने निर्देश दिया है कि रांची शहर के 4 जोन के लिए एक 4 सदस्य टीम का गठन किया जाए। जो सभी बड़े संरचना/ प्रॉपर्टी का Assessment कार्य करेंगे। अगर उक्त प्रॉपर्टी under-assessed पाई जाती है तो Jharkhand Municipal Act, 2011 में उल्लेखित प्रावधानों के अधीन 100 प्रतिशत पेनल्टी लगाई जाएगी।

 

ऑनलाइन में रसीद नहीं मिल रहा तो करें कॉल
ऑनलाइन पेमेंट मोड में प्राय यह देखा गया है कि नागरिकों के ऑनलाइन भुगतान के पश्चात रसीद नहीं मिल पा रहा है। जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि अब तक लगभग 15 करोड़ की राजस्व की वसूली ऑनलाइन माध्यम से की गई। सभी को रसीद निर्गत है। कुछ मामलों में नागरिकों को रसीद नहीं मिल पाती है तो वे एजेंसी के toll free नं 18008904115 पर कॉल करें। 24 घंटों के भीतर नागरिक के घर पर रसीद निर्गत की जाती है।

ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने वालों पर हो कार्रवाई
रांची शहर के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। जो प्रतिष्ठान बिना ट्रेड लाइसेंस के निगम क्षेत्रांतर्गत व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें चिह्नित करें। यह निर्देश नगर आयुक्त ने दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रतिष्ठानों पर 5 से 25 हजार तक की शास्ती राशि लगाने व प्रतिष्ठान को सील करने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी सरकारी भवनों पर जो भी टैक्स बकाया है, उन्हें जल्द से जल्द डिमांड निर्गत करते हुए टैक्स की वसूली सुनिश्चित करें।