रांची
IAS अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सिंघल पर केस चलाने के लिए ED ने राज्य सरकार से अनुमति मांगी है। बता दें कि इससे सिंघल की निलंबन वापसी और पोस्टिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी महीने 7 जनवरी को झारखंड की निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को 28 महीनों बाद जेल से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए उनकी जमानत मंजूर कर ली थी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद निलंबित IAS पूजा सिंघल ने नए कानून के तहत कस्टडी के आधार पर रिहाई की मांग की थी।
पूजा सिंघल ने कस्टडी के आधार पर नई कानूनी प्रावधानों के तहत जेल से रिहाई की अपील की थी। उनकी याचिका पर रांची में PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही थी। इससे पहले अदालत ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को निर्देश दिया था कि वे पूजा सिंघल की न्यायिक हिरासत की पूरी अवधि के बारे में जानकारी दें। जेल प्रशासन ने अदालत में जवाब दाखिल किया, जिसके आधार पर यह फैसला लिया गया।