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Ranchi : अधिवक्ता राम प्रवेश सिंह के हत्यारों को मिली आजीवन कारावास की सजा, वकीलों में खुशी की लहर 

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रांचीः

2019 में कांके डैम साइड के पास सर्वोदय नगर में वकील राम प्रवेश सिंह की गोली मारकर हत्‍या कर दी गई थी। इस मामले में दोषी करार सभी हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। सजा पाने वालों में राम पाहन, शिवम कुमार, सतीश कुमार पाठक, राजा कुमार साहू, सतीश मुंडा शामिल हैं। रांची सिविल कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट के अपर न्यायायुक्त  विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। RDBA के महासचिव संजय विद्रोही ने कहा है कि यह फैसला वकीलों के मनोबल को बढ़ाएगा। हत्यारों को सजा मिली यह सभी वकीलों की एकजुटता का नतीजा है। दोषियों को सजा मिलने से वकील जगत में खुशी की लहर है। 

जमीन को लेकर था विवाद 

उस समय के ग्रामीण एसपी ऋषभ झा ने बताया था कि जमीन को लेकर बिरसा उरांव और राम पाहन के बीच विवाद था। वर्ष 2009 में रामप्रवेश सिंह ने बिरसा उरांव से जमीन अपने परिचितों को बेचवा दिया था। इसके बाद से ही राम पाहन उनका दुश्मन बन गया था.उसने रामप्रवेश सिंह की हत्या के लिए सतीश मुंडा और शिवम कुमार को सात लाख रुपये की सुपारी दी।राम पाहन से सात लाख लेने के बाद सतीश मुंडा और शिवम कुमार ने हजारीबाग के सतीश पाठक और रोहित को अधिवक्ता की हत्या के लिए सुपारी दी थी।.


दो आरोपी बरी हुए 
 इस मामले में कुल सात आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे। जिसमें राम पाहन, रोहित कुमार, शिवम कुमार, सतीश कुमार पाठक, राजा कुमार साहू, सतीश मुंडा और शंकर राम शामिल हैं। 19 दिसंबर 2020 को आरोप गठित हुआ थआ। 29 नवंबर 2021 को सभी आरोपियों का बयान लिया गया था। रोहित तिर्की और शंकर राम साक्ष्य के अभाव में बरी हुए हैं। बता दें कि अपराधियों ने रामप्रवेश सिंह को आंख के नीचे गोली मारी थी। जिसके बाद परिजन उन्‍हें रिम्‍स लेकर पहुंचे थे, लेकिन रास्‍ते में ही उनकी मौत हो गई थी।