द फॉलोअप डेस्क
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप 2024 में राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोलोराडो की अदालत ने कैपिटल हिंसा मामले में फैसला सुनाते हुए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है। ट्रंप के खिलाफ यह फैसला संविधान के14वें संशोधन के तहत लिया गया है। जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी संविधान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए शपथ लेने वाले अधिकारी किसी विद्रोह में शामिल होते हैं तो वे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं रखेंगे। अदालत का यह फैसला कैपिटल हिंसा मामले में आया है। ट्रंप फैसले को अमेरिकी उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे।
क्या कहा अदालत ने..
अदालत ने राज्य सचिव को आदेश दिया कि ट्रंप का नाम रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के मतदान से बाहर किया जाए. अब न ट्रंप चुनाव लड़ पाएंगे और न ही वोट डाल पाएंगे. कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को प्रांत के चुनाव में हिस्सा लेने से रोक दिया. प्रांत के प्राइमरी के बैलेट पर ट्रंप का नाम नहीं होगा.
यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है ट्रंप
ट्रंप ने कोर्ट के इस फैसले को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया है। ट्रंप ने इस फैसले को अमेरिकी संविधान के ख़िलाफ बताते हुए इसे अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। उन्होंने कैपिटल हिंसा मामले में कुछ भी गलत करने से इंकार किया है। अपने ऊपर 14वें संशोधन के तहत किए जाने वाले मुकदमों को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया है। इस फैसले को बेबुनियाद तथा गैर लोकतांत्रिक करार दिया है। मीडिया के अनुसार, ट्रंप के प्रवक्ता स्टीवन शेडंग ने एक बयान में कहा कि कोलोराडो की अदालत ने त्रुटिपूर्ण फैसला दिया, हमें पूरी उम्मीद है कि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय हमारे पक्ष में फैसला सुनाएगा और अंतत इस प्रकार के मामलों पर रोक लगेगी।
राष्ट्रपति पद के पहले उम्मीदवार जिन्हें अमेरिकी संविधान के तहत व्हाइट हाउस ने किया अयोग्य
ट्रंप अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपति पद के पहले उम्मीदवार हैं, जिन्हें अमेरिकी संविधान के तहत व्हाइट हाउस के लिए अयोग्य माना गया है। अमेरिकी संविधान के तहत "विद्रोह या विद्रोह" में शामिल अधिकारियों को पद संभालने से रोके जाने का प्रावधान है। वहीं भारतीय मूल की निक्की हेली और विवेक रामास्वामी ने बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आये फैसले को अनुचित बताया है। दक्षिण कैरोलाइना की पूर्व गवर्नर और रिपब्लिकन प्राइमरीज में ट्रंप की प्रतिद्वंद्वी निक्की हेली ने कहा कि हम यह कभी नहीं चाहेंगे कि न्यायाधीश ये तय करें कि राष्ट्रपति पद चुनाव कौन लड़ सकता है और कौन नहीं