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रांची : मधुकम में 12 घरों से अतिक्रमण हटाने का आदेश हाईकोर्ट ने लिया वापस, याचिकाकर्ता पर 12 लाख का जुर्माना

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रांची
रांची के मधुकम में 12 घरों पर बुलडोजर चलाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता महादेव उरांव पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही मामले में पारित अपने पुराने आदेश को वापस लेते हुए प्रभावित सभी 12 परिवारों को 1-1 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में हुई।
47 डिसमिल जमीन को लेकर चल रहा था विवाद
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अदालत से घरों पर बुलडोजर चलाने का आदेश प्राप्त किया था। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया और प्रभावित परिवारों को राहत देने का निर्देश दिया। दरअसल, मधुकम में 47 डिसमिल जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। याचिकाकर्ता महादेव उरांव ने पूरी जमीन पर अपना दावा किया था। इसके बाद कोर्ट से दखल-दिहानी का आदेश मिलने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जमीन पर बने 12 घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था।
दस्तावेजों की जांच में सामने आया जमीन खरीद का सच
कार्रवाई के बाद प्रभावित परिवारों ने हाईकोर्ट में जमीन से जुड़े दस्तावेज पेश किए। जांच में पता चला कि संबंधित जमीन लोगों ने वैध रजिस्ट्री के माध्यम से खरीदी थी। इसके बाद अदालत ने मामले की समीक्षा करते हुए अपना पुराना आदेश वापस ले लिया और सभी पीड़ित परिवारों को 1-1 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश जारी किया।

Tags - Ranchi Jharkhand High Court Madhukam Land Dispute Court Verdict